—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
**पुलिस थाना तारादेही, जिला दमोह अवैध शराब की खेप पकड़ी गई**
**जिसकी लागत लाखों रुपए बताई गई**
**अंकुश नहीं लग पा रहा है अवैध शराब पर**
*जिनेश जैन की रिपोर्ट*
दमोह/ तारादेही पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब के अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना तारादेही पुलिस ने एक अहम सफलता हासिल की है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध देशी शराब, विद्युत उपकरण तथा एक वाहन सहित लगभग ₹3.74 लाख का माल जब्त किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक अन्य आरोपी फरार है।
*घटना व कार्रवाई का विवरण*
दिनांक 27-28 नवंबर 2025 की रात थाना तारादेही पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग अवैध रूप से बड़ी मात्रा में देशी शराब का परिवहन कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारी—
पुलिस अधीक्षक दमोह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार तथा एसडीओपी तेन्दूखेड़ा के मार्गदर्शन में
थाना प्रभारी उप निरीक्षक आलोक तिरपुड़े के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।
थाना टीम ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर दबिश दी, जहां से जितेंद्र उर्फ जिन्नू रैकवार
(पिता: कालीचरण रैकवार, उम्र: 32 वर्ष, निवासी ग्राम भरतरी, थाना पाटन, जिला जबलपुर)
को मौके से पकड़कर हिरासत में लिया गया।
आरोपी अवैध रूप से देशी शराब का परिवहन कर रहा था तथा शराब को आगे बिक्री/वितरण के लिए ले जाया जा रहा था।
जब्त सामग्री (Seizure Details)
पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे व वाहन से निम्न सामग्री जब्त की गई—
1. अवैध शराब
कुल 15 पेटी लाल मसाला देशी शराब
प्रत्येक पेटी में मानक मात्रा अनुसार सीलबंद पाव शामिल
अनुमानित मूल्य: ₹3,60,000 (लगभग)
2. अन्य जब्ती
01 सिलिंग फैन (कूलर)
अनुमानित मूल्य: ₹14,500
3. वाहन
प्रयुक्त वाहन क्रमांक MP20CG0640 (जब्त)
वाहन का उपयोग अवैध शराब की ढुलाई में किया गया था।
कुल जब्ती मूल्य
₹3,74,500/-
*फरार आरोपी*
कार्रवाई के दौरान एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।
फरार आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने एवं उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम द्वारा खोजबीन जारी है।
घटना के संबंध में थाना तारादेही में अपराध क्रमांक 123/25 दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध निम्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया—
धारा 34(2) आबकारी एक्ट
(बड़ी मात्रा में अवैध शराब की परिवहन/तस्करी पर दंडनीय प्रावधान)
धारा 130(3) / 177 मोटर व्हीकल एक्ट
(अनियमित/अवैध रूप से वाहन का उपयोग)
गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद माननीय न्यायालय दमोह में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई न्यायालयीन निर्देशानुसार की जा रही है।
कार्रवाई में शामिल टीम
इस पुलिस सफलता में निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी विशेष रूप से सम्मिलित रहे—
उप निरीक्षक आलोक तिरपुड़े, थाना प्रभारी तारादेही
प्र.आर. उनि रमेश सिंह मुदैलया
प्र.आर. 377 मुकुल रावत
प्र.आर. 282 तुलसीराम ठाकुर
प्र.आर. 780 राजेंद्र
आर. 64 भगत सिंह
आर. 365 देवकरन
म.आर. 817 लक्ष्मी
एफआरवी पायलट राजेश लोधी
एनआरएस मोनू विश्वकर्मा
वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की तत्परता, सक्रियता और समन्वय की सराहना की है।
पुलिस थाना तारादेही द्वारा की गई यह कार्रवाई अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम है। थाना स्तर पर ऐसे अपराधों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।








