—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
*बिजली चोरी के आरोप से दुकानदार बरी*

*गरीब दुकानदार को न्यायालय से मिला न्याय*
दमोह जिले के अर्थखेड़ा गाँव के एक छोटे किराना और पान दुकान संचालक, पवन जैन, को बिजली चोरी के आरोपों से कोर्ट ने बरी कर दिया है।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आरोप लगाया था कि 9 मार्च 2020 को पवन जैन ने 63 KVA ट्रांसफार्मर की LT केबल से सीधे तार जोड़कर बिजली चोरी की।
कंपनी का दावा था कि आरोपी ने एक बल्ब, फ्रिज, प्रिंटर और LED चलाकर लगभग ₹23,340 का नुकसान पहुँचाया।
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) पंकज शर्मा ने मामले की सुनवाई की। पवन जैन की ओर से अधिवक्ता आकाश जैन और आदर्श मिश्रा ने पैरवी की।
न्यायालय का निर्णय कोर्ट ने साक्ष्यों की गहन जांच के बाद निम्ष्कर्ष मैं सबूतों के अभाव से विद्युत कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि पवन जैन ने वास्तव में अनाधिकृत तरीके से बिजली की चोरी की थी।
न्याय की जीत से कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ठोस और ‘संदेह से परे’ सबूत होना अनिवार्य है।
यह फैसला संदेश देता है कि कानून सबके लिए समान है और एक आम नागरिक भी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय पा सकता है।
न्यायपालिका आम नागरिक के अधिकारों की संरक्षक है और कानूनी प्रक्रिया में सबूतों का महत्व सर्वोपरि है।













































