Home » अपराध » Mp » *वृद्ध महिला के प्लाट पर दबंगों ने किया कब्जा*

*वृद्ध महिला के प्लाट पर दबंगों ने किया कब्जा*

*वृद्ध महिला के प्लाट पर दबंगों ने किया कब्जा*

*कलेक्टर को जनसुनवाई में सुनाई वृद्ध दंपति ने समस्या*


दमोह। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर
दमोह मप्र की जनसुनवाई में दमोह की वृद्ध दंपति संध्या जैन, कैलाश चंद जैन निवासी नया बाजार नं. 1, दमोह ने आवेदन सौंपकर बताया है कि राधेश्याम पटैल, सीताराम पटैल,आशाराम पटैल निवासी ग्राम मारा तहसील पथरिया जिला दमोह के द्वारा वृद्ध दंपति संध्या जैन, कैलाश चंद जैन की भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

यह कि आवेदिका जो कि 62 वर्ष की एक वृद्ध महिला है जिसनें अपनें जीवन की जमा पूंजी को जोड़कर एक प्लाट क्रय किया था जो कि मौजा इमलाई पटवारी हलका नं. 9/16 तहसील दमयंती
नगर जिला दमोह में स्थित है।

भूमि खसरा क्रमांक 613/4/1 में से 3872 वर्गफुट दिनांक 12-11-2021 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा एवं मालिकी प्राप्त की थी यह कि आवेदिका के विक्रेता नारायण साहू नें रा.प्र. 52 अ 6 (अ) वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-06-2013 के द्वारा वृद्ध दंपति संध्या जैन, कैलाश चंद जैन उपरोक्त खसरा नं. 613/4/क रकवा 0.052 हेक्टे. भूमि का नक्शा बटांक स्वीकृत करा लिया था।

इसी बटांक के अनुसार राजस्व प्रकरण 24 अ / 12 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15-06-2015 के अनुसार सीमांकन कराया था। जो कि सीमांकन स्वीकार भी किया गया था। यह कि आवेदिका के विक्रेता नारायण साहू है और नारायण साहू नें 52 आरे, बिहारी साहू नें 52 आरे, राजकुमार साहू नें 100 आरे एक ही व्यक्ति राखी जैन से वर्ष 2009 में एक ही दिनांक में तीनों लोगों नें कुल 204 आरे की भूमि क्रय की थी परन्तु राजकुमार और बिहारी साहू का अपनी-अपनी भूमि पर पृथक कब्जा है।

परन्तु नारायण साहू नें 52 आरे में से भरत रजक को 15×118 यानि 1770 वर्गफुट भूमि वर्ष 2019 में विक्रय की थी। शेष भूमि आवेदिका
श्रीममि संध्या जैन को वर्ष 2021 में विक्रय की थी जिस पर अनावेदकगणों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है।

4 यह कि भरत रजक की रजिस्ट्री के बैनामा में एक दिशा मेंविक्रेता श्री नारायण साहू का उल्लेख होना था परन्तु किसी दवाब वश कुर्मी पटेलों का उल्लेख हुआ है।

इसकी विशेष रूप से जाँच करायी जाये एवं पूरे रकवे का सीमांकन करवाकर आवेदिका को
उसकी भूमि पर कब्जा दिलवानें की महती कृपा की जाये ।

5 यह कि आवेदिका ने इसी खसरा नं. 613/4/1 रकवा 0.052 हेक्टे. में से भूमि

क्रय की है तथा राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार मंडल सिंगपुर के समक्ष आवेदन पेश कर पूर्व प्रकरण में स्वीकृत नक्शा बटांक के आधार पर व आवेदिका की रजिस्टी दिनांक
12/11/2021 में लेख दिशाओं के आधार पर सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया है किन्तु

राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी के द्वारा नक्शा बटांक तरमीम नहीं किया गया न ही

आवेदिका की भूमि का सीमांकन किया गया है। लेकिन दबंगों के द्वारा मेरे प्लाट पर कब्जा हटाया नहीं जा रहा है।

उन्होंने जनसुनवाई में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है।

इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करें

Leave a Comment

Share This