—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
*जेल में रहने के समय का करें सदुपयोग – प्रधान जिला न्यायाधीश सोलंकी*
*जिला जेल दमोह में विधिक जागरूकता शिविर सह जेल निरीक्षण सम्पन्न*


दमोह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह श्री सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में जिला जेल दमोह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश श्री सुभाष सोलंकी, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, जेल अधीक्षक श्री एम.एल. पटैल सहित समस्त जेल स्टाफ तथा बंदीगण उपस्थित रहे।
प्रिसिपल जिला न्यायाधीश सुभाष सोलंकी ने बंदियों को उनके अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये कहा समय का सदुपयोग व्यक्ति को व्यवस्थित जीवन जीने के लिये आवश्यक है। हमें दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी चाहिये कि हम समय का दुरूपयोग नही करेंगे तथा जेल से निकलने के उपरांत किसी भी प्रकार का नशा नही करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सीख लेती है, इसीलिये हमें उनके सामने नशा एवं र्दुव्यवहार नही करना चाहिये। आपने बंदियों को प्राप्त संपर्क, मुलाकात, धर्मपालन, उपचार, पढ़ने-लिखने के अधिकार के संबंध में जानकारी देते हुये बंदियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु नियमित रूप से प्राणायाम, ध्यान तथा योग का अभ्यास किये जाने हेतु प्रेरित किया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी देते हुये कहा जेल में निरूद्ध बंदी को शासकीय व्यय पर निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिये जिला मुख्यालय में लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की गई है, जो पूर्ण रूप से विधिक सहायता प्रकरणों की पैरवी हेतु नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक एवं 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों के संबंध में भी बंदियों को जानकारी दी।
शिविर के पूर्व जेल में स्थित पाकशाला का निरीक्षण कर तैयार हो रहे भोजन की गुणवत्ता जाँच की तथा साफ-सफाई की जानकारी ली गई। कार्यक्रम का आभार जेल अधीक्षक एम.एल. पटैल ने व्यक्त किया ।






