तेंदूखेड़ा नगर एवं ग्राम तेजगढ़ स्थित विभिन्न चाट,फुल्की दुकानों का औचक निरीक्षण
दूषित चाट,मटर, चटनी, जीरा पानी, जलेबी, समोसे की 28 किलो
बाजार मूल्य 1400 रुपए का किया गया विनष्टीकरण
मगोड़ी एवं समोसा के लिए गए नमूने
जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए नमूने
मैजिक बॉक्स से की गई चाट,मटर, जीरा पानी,समोसे एवं अन्य खाद्य सामग्री में
प्रतिबंधित मेटानिल यलो कलर की मिलावट संबंधी ऑन द स्पॉट गुणवत्ता जांच
दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशों के तहत् खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा जांच दल ने तेंदूखेड़ा नगर एवं ग्राम तेजगढ़ में निरीक्षण कार्यवाही करते हुए चाट,फुल्की, नाश्ता दुकानों में विक्रय हेतु संग्रहित समोसे, जलेबी, चाट, मटर, जीरा पानी, चटनी का विनष्टीकरण करवाया। चाट दुकानों से मगोड़ी एवं समोसे के नमूने जांच हेतु लिए गए हैं।
जिले के तेंदूखेड़ा नगर में बस स्टैंड एवं तारादेही रोड स्थित खुशबू चाट एवं नाश्ता भंडार, हिमांशी चाट भंडार, माही चाट सेंटर, तुलसी चाट भंडार, प्रभु चाट फुल्की सेंटर, विशाखा चाट सेंटर, गपा-गप हपा-हप चाट सेंटर, वकील चाट सेंटर, लवकुश चाट सेंटर ,सपना चाइनीज सेंटर, रिद्धि सिद्धि नाश्ता सेंटर, श्री महावीर चाट सेंटर एवं ग्राम तेजगढ़ में बस स्टैंड स्थित रतनदीप जैन रेस्टोरेंट, तीन भाई होटल, जैन चाट सेंटर, तारण तरण चाट सेंटर एवं अरिहंत चाट सेंटर का निरीक्षण किया गया है। बस स्टैंड स्थित हिमांशी चाट भंडार से मगोड़ी एवं तारादेही रोड स्थित श्री महावीर चाट सेंटर से समोसे के नमूने जांच हेतु लिए गए हैं, जिनको गुणवत्ता जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। मौके पर चाट सेंटर में विक्रय हेतु संग्रहित चाट,मटर,जीरा पानी,आलू मसाला, समोसे, जलेबी सहित अन्य खाद्य सामग्री की 28 किलो मात्रा बाजार मूल्य लगभग 1400 रुपए का दूषित अवस्था में एवं प्रतिबंधित मेटानिल यलो कलर की मिलावट पाए जाने पर विनष्टीकरण किया गया है।
इस दौरान मैजिक बॉक्स की सहायता से चाट, मटर, जीरा पानी, समोसे, जलेबी आदि खाद्य सामग्री में प्रतिबंधित मेटानिल यलो कलर की मिलावट संबंधी ऑन द स्पॉट गुणवत्ता जांच की गई है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने मौके पर खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रतिबंधित मेटानिल यलो कलर के किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री में उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स ,चाट फुल्की एवं नाश्ता दुकानों को खाद्य तेल को खाद्य सामग्री बनाने में केवल दो बार ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। एक ही खाद्य तेल में खाद्य सामग्री को बार -बार पकाने से तेल में ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ जाने से उत्पन्न होने वाले हृदय रोग के खतरों के बारे में दुकानदारों को जानकारी एवं समझाइश दी गई है।