तहसीलदार पथरिया द्वारा
नरवाई में आग लगाने पर 27 किसानों को भेजा नोटिस
दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दमोह जिले की राजस्व सीमा में नरवाई/फसल अवशेष में आग लगाने की घटनाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके परिपालन में कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी एवं कोटवार द्वारा प्रस्तुत पंचनामा के आधार पर तहसीलदार पथरिया द्वारा 27 किसानों को नोटिस जारी किये गये है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा निरंतर चलाए जा रहे जागरुकता अभियान के वाबजूद भी नरवाई जलाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे पशुओं का चारा नष्ट हो रहा है, फसलों में सहायक जीव जंतु नष्ट भी नष्ट हो रहे हैं, वातावरण प्रदूषित और तापमान बढ़ रहा है, मिट्टी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है l
खेत में फसल अवशेष/नरवाई जलाने से मृदा के लाभ-दायक सूक्ष्म जीव,किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुए एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाता है, जिससे मृदा सख्त एवं कठोर होकर बंजर हो जाती हैl
आदेश के उल्लंघन करने पर
कृषक जिनके पास 02 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2500/- रूपये प्रति घटना पर्यावरण क्षति पूर्ति अर्थदण्ड देय होगा। कृषक जिनके पास 02 एकड़ से अधिक एवं 05 एकड़ से कम जमीन है, उन्हे 5000/- रूपये प्रति घटना अर्थदण्ड देय होगा। कृषक जिनके पास 05 एकड़ से अधिक जमीन है उन्हे 15000/- रूपये प्रति घटना अर्थदण्ड देय होगा।
आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय है।