यह जानकर अच्छा लगा कि तेंदूखेड़ा एस डी एम सौरभ गंधर्व ने शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य शासकीय कार्यालयों में पहले घटित चोरी, तोड़फोड़ और अवैध वाहनों के प्रवेश जैसी घटनाओं को रोकना है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश अब दंडनीय होगा, जिससे कार्यालयों में सुरक्षा का माहौल बनेगा।
यह कदम निश्चित रूप से शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्यालयों के सुचारू संचालन में मदद करेगा।
