*दुराचार के दोषी भाजपा नेता और सरपंच को 10 साल का कठोर कारावास*
*फेसबुक पर झूठ बोलकर की दोस्ती, बनाए संबंध — शादी से किया इनकार*
दमोह। बटियागढ़ क्षेत्र के ग्राम निबोरा कला निवासी भाजपा नेता व सरपंच श्रीराम सिंह (30) को दमोह की अदालत ने बलात्कार के एक गंभीर मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश संतोष गुप्ता की अदालत ने सुनाया। शासन की ओर से केस की पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर ने की।
वर्ष 2022 में आरोपी श्रीराम सिंह ने फेसबुक के माध्यम से एक युवती से संपर्क कर स्वयं को अविवाहित बताया और दोस्ती की। कुछ समय बाद उसने युवती के घर आना-जाना शुरू कर दिया और उसके पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस दौरान उसने कई बार युवती से शारीरिक संबंध बनाए। बाद में सरपंची चुनाव का बहाना बनाकर विवाह को टालता रहा और फिर अचानक संपर्क तोड़ दिया। जब युवती ने विवाह की बात दोहराई तो उसने गाली-गलौच कर यह स्वीकार किया कि वह पहले से शादीशुदा है और अब शादी नहीं करेगा। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।
कानूनी कार्यवाही और न्यायालय का दृष्टिकोण
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना दमोह में FIR दर्ज की गई। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने यह माना कि पीड़िता की सहमति धोखे और भ्रम पर आधारित थी, जिसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में आरोपी पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह यह साबित करे कि सहमति वास्तविक थी, लेकिन श्रीराम सिंह यह साबित नहीं कर पाया।