हत्या करने वाले 9 आरोपीगण को आजीवन कारावास
न्यायालय- श्रीमान जितेंद्र नारायण एडीजे – चतुर्थ, जिला-दमोह, म.प्र.
आरोपी –हीरासिंह लोधी एवं अन्य 8
निवासी – ग्राम जमुनाखेड़ा , थाना तेंदूखेड़ा, जिला- दमोह (म.प्र.)
सजा – आरोपी हीरासींग लोधी एवं अन्य 8 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
अभियोजन कहानी मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गिरीश राठौर ने बताया कि दिनांक 22.05.2020 को शाम करीब साढ़े पांच बजे फरियादी नरेन्द्र तेंदूखेड़ा में था उसे उसके छोटे भाई अमर ने फोन कर बताया कि हीरा लोधी, छप्पन लोधी, हल्ले लोधी उसे मारने झिन्ना वाले खेत तरफ आ रहे है तो वह तुरंत तेंदूखेड़ा से झिन्ना वाले खेत पहुंचा तो वहां हीरा लोधी, हल्ले लोधी, करन लोधी, हेमराज लोधी, छप्पन लोधी अमर को मां-बहिन की गंदी-गंदी गालिया दे रहे थे। हीरा, हल्ले हाथ में कुल्हाड़ी व करन, हेमराज, छप्पन हाथ में लाठी लिये थे। वह बीच-बचाव करने गया तो हीरा लोधी ने एक कुल्हाड़ी की मुदानी अमर को सिर में मारी तथा दोबारा जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी की मुदानी मारी जो अमर को सिर में पीछे तरफ लगी। फरियादी ने बीच-बचाव किया तो हल्ले, हेमराज, करन, छप्पन ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसे शरीर में मूंदी चोटें आई। इलाज के दौरान अमरसिंह फौत हो गया जिस पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हीरा सींग लोधी व अन्य 08 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश राठौर द्वारा की गई ।