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राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त दल ने की कार्यबाही

राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त दल ने की कार्यबाही

दमोह जिले के ग्राम टौरी में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से उर्वरक बेच रहे एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है।

दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में कुल 150 बोरियाँ उर्वरक जब्त की गईं और गोदाम को सील कर दिया गया।

कार्रवाई का विवरण

* यह कार्रवाई एक गोपनीय शिकायत के बाद की गई।

* दोषी व्यक्ति का नाम देवेंद्र उर्फ बबलू असाटी है, जो “भारतीय स्टेट बैंक सेवा केंद्र” के कमरे से अवैध रूप से खाद बेच रहा था।

* संयुक्त दल ने असाटी के घर और टावर के पास स्थित गोदाम से 125 बोरी यूरिया, 15 बोरी डीएपी, और 10 बोरी 20-20-0-13 उर्वरक जब्त किया।

* यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत की गई है।

संयुक्त दल में शामिल अधिकारी

* तहसीलदार दमोह, रॉबिन जैन
* सहायक संचालक कृषि, एस.एल. कुर्मी
* सहायक संचालक कृषि, जे.एल. प्रजापति
* वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आर.के. जैन

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