—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—

*गांजा तस्करी करने वाले दो आदतन अपराधियों पर PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई केंद्रीय जेल भोपाल भेजे गए*


*राजेश साहू पर एक वर्ष और कमलेश उपाध्याय पर छह माह का निरोध आदेश आयुक्त सागर संभाग के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई*

दमोह। जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए दमोह पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने गांजे की तस्करी और अवैध बिक्री में लंबे समय से संलिप्त दो आदतन तस्करों के विरुद्ध बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT NDPS Act) की धारा 3(1) के तहत निरोध आदेश जारी किए गए थे।

पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी हटा एवं पथरिया के नेतृत्व में जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लगातार गांजे की तस्करी और अवैध क्रय-विक्रय में संलिप्त पाए गए दो आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने निरोध प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त, सागर संभाग के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद आयुक्त, सागर संभाग द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग अवधि के निरोध आदेश पारित किए गए तथा केंद्रीय जेल भोपाल के लिए वारंट जारी किए गए। आदेशों के पालन में संबंधित थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया।

पटेरा थाना क्षेत्र का आरोपी एक वर्ष के लिए निरुद्ध

पहले प्रकरण में थाना पटेरा क्षेत्र के ग्राम देवडोगरा निवासी 40 वर्षीय राजेश साहू पिता कल्लू साहू के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ जिला दमोह में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत छह गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। आरोपी लगातार ओडिशा से गांजा खरीदकर स्थानीय क्षेत्र में बिक्री के उद्देश्य से लाता था और अवैध कारोबार में संलिप्त था।

आरोपी की गतिविधियों को देखते हुए उसके विरुद्ध PIT NDPS एक्ट की धारा 3(1) के तहत निरोध प्रतिवेदन तैयार किया गया था। आयुक्त, सागर संभाग द्वारा मामले पर विचार करने के बाद एक वर्ष का निरोध आदेश पारित किया गया। आदेश के पालन में थाना प्रभारी निरीक्षक रचना मिश्रा के नेतृत्व में पटेरा पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया।

पटेरा पुलिस की सराहनीय भूमिका: इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रचना मिश्रा, उप निरीक्षक संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक 303 सुरेश सिंह, प्रधान आरक्षक 96 प्रमोद चौबे, प्रधान आरक्षक 86 महेश उपाध्याय, आरक्षक 788 ब्रजेश आठया, आरक्षक 887 अमित राज, आरक्षक 862 इंद्रजीत सिंह, आरक्षक 152 अनिल सिंह एवं आरक्षक 512 बालमुकुन्द की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हिण्डोरिया थाना क्षेत्र के आरोपी पर छह माह का निरोध आदेश

दूसरे प्रकरण में थाना हिण्डोरिया क्षेत्र के ग्राम गुंजी निवासी 60 वर्षीय कमलेश उपाध्याय पिता स्वर्गीय कृपाशंकर उपाध्याय के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। आरोपी लगातार क्षेत्र में गांजा लाकर उसकी अवैध बिक्री करने में संलिप्त था।

लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध PIT NDPS एक्ट के तहत निरोध प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की समीक्षा के बाद आयुक्त द्वारा आरोपी के विरुद्ध छह माह का निरोध आदेश पारित करते हुए केंद्रीय जेल भोपाल के लिए वारंट जारी किया गया।

वारंट के पालन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेन्द्र गुर्जर के नेतृत्व में हिण्डोरिया पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे केंद्रीय जेल भोपाल में दाखिल कराया।

हिण्डोरिया पुलिस की सराहनीय भूमिका: इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेन्द्र गुर्जर, सहायक उप निरीक्षक मलखान सिंह, प्रधान आरक्षक 201 रघुराज सिंह, प्रधान आरक्षक 58 अजय मिश्रा, प्रधान आरक्षक 130 भूपेन्द्र राजपूत, आरक्षक 319 रोहित राजपूत, आरक्षक 207 पार्थ चौधरी एवं आरक्षक 89 जसवंत का सराहनीय योगदान रहा।

नशे के कारोबारियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

दमोह पुलिस द्वारा जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री एवं नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का उद्देश्य नशे के अवैध नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखना है।

दो आदतन गांजा तस्करों के विरुद्ध PIT NDPS एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए कड़ा संदेश मानी जा रही है। दमोह पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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