भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को रिश्वत मामले में 4 साल की जेल
दमोह। दमोह की विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक, सद्गुवां शाखा के तत्कालीन प्रबंधक प्रभाकर कुमार (40) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन-2018) की धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2) के तहत दोषी पाया है। उन्हें 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
यह मामला एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने से जुड़ा है।
अभियोजन की पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर ने की, जबकि मामले की विवेचना डीएसपी मंजू सिंह द्वारा की गई। सहायक तरुण कुमार सोनी ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया।
क्या था मामला?
10 नवंबर 2018 को आवेदक विजय कुमार पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सद्गुवां शाखा, पथरिया के शाखा प्रबंधक प्रभाकर कुमार उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद, 21 नवंबर 2018 को लोकायुक्त पुलिस सागर ने एक जाल बिछाया। इस कार्रवाई के दौरान, आरोपी प्रभाकर कुमार ने 10,000 रुपये की रिश्वत ली और सह-आरोपी आशीष पटेल को दे दी।
विवेचना में भौतिक, मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
माननीय न्यायालय ने 30 जुलाई 2025 को अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी प्रभाकर कुमार को दोषी ठहराया।