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———प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा दमोह ——— जेल में निरुद्ध व्यक्ति को धर्मपालन का अधिकार : न्यायाधीश विश्वनाथ शर्मा जिला जेल दमोह में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

———प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा दमोह ———

जेल में निरुद्ध व्यक्ति को धर्मपालन का अधिकार : न्यायाधीश विश्वनाथ शर्मा
जिला जेल दमोह में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

दमोह, 24 सितम्बर 2025।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में 23 सितम्बर को जिला जेल दमोह में “बंदियों के अधिकार” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में तृतीय जिला न्यायाधीश श्री विश्वनाथ शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया, जेल अधीक्षक श्री छोटेलाल प्रजापति, जेल स्टाफ तथा बंदीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश श्री शर्मा ने प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रकरणों के त्वरित निपटारे की जानकारी दी। उन्होंने बंदियों को उनके मूल अधिकारों जैसे – मुलाकात का अधिकार, पढ़ने-लिखने का अधिकार, मनोरंजन, उपचार का अधिकार आदि से अवगत कराया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि जेल में रहते हुए भी प्रत्येक बंदी को अपने धर्म का पालन करने, पूजा-पाठ करने तथा धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया ने बताया कि बंदियों के प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए बंदियों को जेल प्रशासन के माध्यम से अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह को भेजना आवश्यक है।

अंत में बंदियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए तथा कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन जेल अधीक्षक छोटेलाल प्रजापति ने किया।

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