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*पुलिस अधीक्षक दमोह ने फरार आरोपी गोविंद भयाल पर किया इनाम घोषित*

—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—

*पुलिस अधीक्षक दमोह ने फरार आरोपी गोविंद भयाल पर किया इनाम घोषित*

दमोह, 24 अप्रैल। पुलिस अधीक्षक ऋतिकीर्ति सोमवंशी द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 288/26, धारा 34(2) बी.एन.एस. के तहत फरार चल रहे आरोपी गोविंद भयाल (48), पिता रूपाजी भयाल, निवासी एस.पी.एम. नगर, दमोह पर 2 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह मामला आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत आता है, जो अवैध शराब के उत्पादन, परिवहन, कब्जे या बिक्री से संबंधित एक गंभीर गैर-जमानती अपराध माना जाता है।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी थाना कोतवाली दमोह या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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