Home » मध्य प्रदेश » *ड्रिंक एण्ड ड्राईव के 03 प्रकरणो में वाहन चालको पर माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया 30,000/- रुपये का जुर्माना बसूला*

*ड्रिंक एण्ड ड्राईव के 03 प्रकरणो में वाहन चालको पर माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया 30,000/- रुपये का जुर्माना बसूला*

*ड्रिंक एण्ड ड्राईव के 03 प्रकरणो में वाहन चालको पर माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया 30,000/- रुपये का जुर्माना बसूला* *यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले 33 वाहन चालकों से वसूले गये 12,200/- रुपये समन शुल्क*

पुलिस अधीक्षक जिला दमोह श्रुतकृति सोमवंशी के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में, यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक दलवीर सिंह मार्को द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

ड्रिंक एण्ड ड्राईव के तहत कल ट्रक क्रमांक UP95T9777 एवं आईसर क्रमांक MP13GB4154 तथा ट्राला क्रमांक CG04MD4700 को जप्त किया गया था जिसे दिनांक 11.04.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रत्येक वाहन चालको पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना 03 वाहनो पर कुल 30,000/-रुपये का लगाया गया। साथ ही मारुताल एवं मुक्तिधाम बाईपास पर वाहन चैकिग लगा कर यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले 33 वाहन चालको से 12,200/- रुपये समन शुल्क वसूला गया।

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पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी ने 04 आरोपियों पर किया 7 हजार का ईनाम घोषित दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने दमोह जिले के 03 प्रकरण में फरार आरोपी, फरार अज्ञात आरोपी, संदेही आरोपी पर 07 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।            पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी ने प्रकरणों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये जिले के थाना मड़ियादो के अपराध क्रमांक 51/25 धारा -74,75,333,115(2),351(2),3(5) बीएनएस 7/8, 11/12 पाक्सो एक्ट के तहत फरार आरोपी 02 प्रकाश बंसल पिता रज्जू बंसल, राहुल बंसल पिता नन्हें बंसल निवासी सिमरी फतेहपुर थाना मडियादो पर 2500-2500 हजार रूपये इनाम घोषित किया है।             इसी प्रकार थाना मडियादो के अपराध क्रमांक 60/2025 धारा-137 (2) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी पर 1000 हजार रूपये, थाना जबेरा के अपराध क्रमांक 154/2025 धारा-137 (2) बीएनएस के तहत संदेही आरोपी संजय यादव निवासी पडरिया थाना कटंगी पर 1000 हजार रूपये इनाम घोषित किया गया।             पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी ने जानकारी दी है कि उक्त मामलों में जो कोई व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी आरोपी को दस्तयाब करेगा या करायेगा या ऐसी उपयुक्त सूचना देगा जिससे फरार आरोपी, अज्ञात आरोपी एवं संदेही आरोपी की दस्तयाबी संभव हो सके ऐसे व्यक्ति को नकद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा। उक्त ईनाम प्रदान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।