‘‘नशा‘‘ एक सामाजिक बुराई – श्री गोयल
जिला जेल दमोह में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न
दमोह म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह पी.सी. गुप्ता के मार्गदशन में जिला जेल दमोह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सप्तम जिला न्यायाधीश अमर गोयल, सिविल जज वरिष्ठ खंड/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला विधिक सहायता अधिकारी दमोह रजनीश चौरसिया, जेल अधीक्षक छोटेलाल प्रजापति, बंदी पी.एल.व्ही., जेल स्टॉफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।
सप्तम जिला न्यायाधीश दमोह अमर गोयल द्वारा उपस्थित बंदियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि जेल में निरूद्ध बंदियों को ‘‘नशा मुक्ति अभियान‘‘ अंतर्गत जानकारी दी कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे केंसर जैसी जानलेवा बीमारियां जकड़ लेती है जिसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिये हमें नशें से दूर रहना चाहिए व जो लोग इसमें लिप्त हो चुके है, उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से नशे का त्याग किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा बताया गया कि जेल में निरूद्ध बंदी निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है, बचाव हेतु बंदियों को गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला मुख्यालय पर आपके प्रकरणों में पैरवी करने हेतु लीगल एड डिफेंस काउसिल नियुक्त किये गये है जो पूर्ण रूप से विधिक सहायता प्राप्त प्रकरणों में ही पैरवी करते है तथा वे सप्ताह में चार दिवस जेल लीगल एड क्लीनिक में उपस्थित होकर बंदियों को सहायता एवं सलाह देने का कार्य करते हैं।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले दांडिक प्रकरणों की जानकारी दी।