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बाल शिक्षावृत्ति मुक्त अभियान अंतर्गत दी जा रही है समझाइश

बाल शिक्षावृत्ति मुक्त अभियान अंतर्गत दी जा रही है समझाइश

दमोह विगत कई दिनों से दमोह जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोके जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जयवंत सिंह वर्मा के मार्गदर्शन में सहायक संचालक संजीव मिश्रा के नेतृत्व में 5 मई 25 दिन सोमवार को दमोह शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से जानकारी दी गई कि बच्चों को भीख देकर उनका भविष्य बर्वाद न करें, बताया गया कि बच्चों को भीख देने से उनका जीवन नष्ट हो जाता है, वह एक ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं, जहां वे भीख के पैसे से नशा करने लग जाते हैं, और फिर वह बच्चों का दुरूपयोग करने वाले गिरोहों के संपर्क में आ जाने से बड़े -बड़े अपराधों का शिकार बनते है।

उन्होंने बताया इस प्रकार से बच्चों को भीख देने से व्यक्ति कोई अच्छा काम न करते हुए बल्कि अपराधों को बढ़ावा देने के काम में जाने –अनजाने में शामिल हो जाता है। इसलिए बच्चों को भीख न दें, उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें और जिला प्रशासन के बाल भिक्षा वृत्ति मुक्त अभियान में जुड़ कर सहयोग करें।

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पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी ने 04 आरोपियों पर किया 7 हजार का ईनाम घोषित दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने दमोह जिले के 03 प्रकरण में फरार आरोपी, फरार अज्ञात आरोपी, संदेही आरोपी पर 07 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।            पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी ने प्रकरणों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये जिले के थाना मड़ियादो के अपराध क्रमांक 51/25 धारा -74,75,333,115(2),351(2),3(5) बीएनएस 7/8, 11/12 पाक्सो एक्ट के तहत फरार आरोपी 02 प्रकाश बंसल पिता रज्जू बंसल, राहुल बंसल पिता नन्हें बंसल निवासी सिमरी फतेहपुर थाना मडियादो पर 2500-2500 हजार रूपये इनाम घोषित किया है।             इसी प्रकार थाना मडियादो के अपराध क्रमांक 60/2025 धारा-137 (2) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी पर 1000 हजार रूपये, थाना जबेरा के अपराध क्रमांक 154/2025 धारा-137 (2) बीएनएस के तहत संदेही आरोपी संजय यादव निवासी पडरिया थाना कटंगी पर 1000 हजार रूपये इनाम घोषित किया गया।             पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी ने जानकारी दी है कि उक्त मामलों में जो कोई व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी आरोपी को दस्तयाब करेगा या करायेगा या ऐसी उपयुक्त सूचना देगा जिससे फरार आरोपी, अज्ञात आरोपी एवं संदेही आरोपी की दस्तयाबी संभव हो सके ऐसे व्यक्ति को नकद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा। उक्त ईनाम प्रदान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।