बाल विवाह संपन्न कराने पर वर-वधु पक्ष एवं विवाह में सम्मिलित
लोगों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध
दमोह परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास सुलेखा ठाकुर ने बताया वधु की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं होने, नाबालिक होने की श्रेणी में आने पर भी लड़की की शादी कराये जाने के उपरांत विधि विरूद्ध कार्य कारित करने के आरोप में दमोह पुलिस कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट वधु पक्ष के पिता एवं वर पक्ष के पिता एवं विवाह में सम्मिलित लोगों के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत धारा 9, 10,11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।