महिला बाल विकास, संकल्प संस्था एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने तीन बाल विवाह रुकवाये
(टेन्ट, रसोईयों को समझाईश देकर छोडा़)
दमोह:- महिला बाल विकास विभाग दमोह , संकल्प समाजसेवी संस्था दमोह एवं सागर नाका चौकी पुलिस दमोह की संयुक्त बाल विवाह निषेध टीम ने ग्राम कुंवरपुर खेजरा पहुंचकर वहां होने वाले 03 बालिकाओं के बाल विवाह को समझाईश देकर पंचनामा कार्यवाही कर रुकवाया। साथ ही टेन्ट एवं रसोईयों को समझाईश देकर छोडा गया।
संयुक्त टीम को ग्राम व पंचायत कुंवरपुर खैजरा मे 22 मई 2025 को बाल विवाह होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जब संयुक्त टीम ने आकस्मिक कुंवरपुर खेजरा का दौरा किया तो पाया कि गांव के गुड्डन अहिरवार पिता प्रेमलाल अहिरवार के घर बारात आने एवं विवाह संबंधी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। गुडडन अहिरवार अपनी बडी़ बेटी माया अहिरवार एवं छोटी बेटी नंदिनी अहिरवार का विवाह करने जा रहे हैं। टीम ने दोनों बालिकाओं के जब उम्र से संबंधित दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया। तो माया की उम्र आधार कार्ड के आधार पर 17 वर्ष 4 माह हो रही थी। जबकि नंदिनी की उम्र आधार कार्ड के आधार पर 14 वर्ष 4 माह हो रही है। इस तरह दोनों का विवाह कानूनन अपराध है। इसी तरह इसी गाँव कुंवरपुर खैजरा मे निधी गौड़ पिता बाबू लाल गौड़ की तीन दिन बाद विवाह की तैयारी चल रही थी। टीम ने जब वहाँ जाकर बालिका निधि के आधार कार्ड मे उम्र की जांच की तो निधि की उम्र 17 वर्ष 06 माह निकली। टीम ने दोनों परिवारों एवं उनके परिजनों को बताया कि बाल विवाह कानून अपराध है । लड़की की उम्र जब 18 वर्ष पूर्ण हो जाए। एवं लड़के की उम्र भी जब 21 वर्ष को पार कर जाए। इसके बाद ही अपने बच्चों का विधिवत विवाह करें। मौके पर सभी रिश्तेदारों, टेन्ट वालों, रसोइया टीम को समझाईश देकर समझाया। इस दौरान दो पंचनामा बनाकर कार्यवाही की गई। इस मौके पर महिला बाल विकास विभाग के सीडीपीओ कैलाश राय, एएसआई अकरम खान, सैनिक गीता,सुपरवाइजर सरोज पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्योति चौबे, रानी अहिरवार, संकल्प समाज सेवी संस्था के जिला समन्वयक देवेंद्र दुबे, कार्यकर्ता सुजात खान, ऋषभ राठौर , प्रतिभा सिंह, ऋतु विश्वकर्मा, सचिव संजय मौजूद रहे।