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धारा 307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

धारा 307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

दमोह/हटा। एडवोकेट दिलीप सिंह ठाकुर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज दिनांक को
माननीय सिराज अली प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय हटा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 32/23 राज्य विरुद्ध किस्सु@केशवराम वर्मन +2 अन्य में आज निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण में घटना इस प्रकार हैं कि फरियादी राजेश कुर्मी द्वारा रिपोर्ट लेख करायी गयी कि जब वह अपने घर मे चक्की चला रहा था तभी अभियुक्तगण आए और उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे, हल्ला गुलला की आवाज सुनकर उसकी दादी गुलाब रानी बाहर आयी तो अभियुक्त केशव राम वर्मन ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी गुलाब रानी की गर्दन पर जान से मारने की नियत से मारी जिससे उसे कटकर खून निकल आया, तभी अभियुक्त गजेंद्र वर्मन ने अपने हाथ में ली हुई स्टे राड़ फरियादी राजेश कुर्मी को मारी जो उसे दाहिने हाथ के कोचा और पैर में लगी इतने में फरियादी राजेश कुर्मी का पिता मोटर साइकिल से आया तो अभियुक्त केशवराम ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी उसे मारी जो उसकी मोटर साइकिल की टंकी में लगी,
माननीय न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड धारा 324 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से पैरवी दिलीप सिंह ठाकुर अतिरिक्त लोक अभियोजक हटा द्वारा की गई।

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