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*बिजली विभाग द्वारा बकायादार उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लागू*

—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—

*बिजली विभाग द्वारा बकायादार उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लागू*

दमोह/हिण्डोरिय में 3 माह से अधिक समय से बिजली बिल बकाया रखने वाले संभ्रांत उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग ने समाधान योजना 2025-26 लागू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को देयकों के भुगतान में सहूलियत देना एवं विभागीय राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है।

***योजना का उद्देश्य***

जेई प्रदीप सिंह परिहार ने बताया कि यह योजना राज्य शासन एवं बिजली विभाग द्वारा सभी घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं (शासकीय उपभोक्ता को छोड़कर) को संचयी विलंबित भुगतान अधिभार में छूट देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना राज्य शासन से प्राप्त प्रशासकीय अनुदान के अंतर्गत चलाई जा रही है।

***योजना की अवधि एवं चरण***

समाधान योजना मध्यप्रदेश में 01 नवंबर 2025 से 4 माह तक दो चरणों में संचालित होगी—

1️⃣ प्रथम चरण : 01 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025

इस अवधि में सभी श्रेणियों के उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने पर
👉 60% से 100% तक संचयी अधिभार माफी प्राप्त कर सकेंगे।

2️⃣ दूसरा चरण : 01 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026

इस चरण में एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को
👉 50% से 90% तक अधिभार में छूट मिलेगी।

****जानकारी हेतु संपर्क****

सभी श्रेणी के उपभोक्ता अधिक जानकारी के लिए उप-बिजली केंद्र हिण्डोरिया कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

****विभाग की अपील****

जेई प्रदीप सिंह परिहार ने सभी बड़े बकाया बिलधारक संभ्रांत उपभोक्ताओं से समाधान योजना में शीघ्र शामिल होकर अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

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