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*चेक बाउंस मामले में हटा के शिक्षक को 3 माह का कारावास, 10 लाख से अधिक प्रतिकर देने का आदेश*

—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—

*चेक बाउंस मामले में हटा के शिक्षक को 3 माह का कारावास, 10 लाख से अधिक प्रतिकर देने का आदेश*

दमोह। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में हटा निवासी शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 3 माह के साधारण कारावास एवं 10 लाख रुपये से अधिक प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीर्घा ऐरन की अदालत द्वारा सुनाया गया।

प्रकरण के अनुसार परिवादी दिनेश चौबे ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी शिक्षक मूलचंद ने निजी पारिवारिक आवश्यकता बताकर उनसे 6 लाख 10 हजार रुपये उधार लिए थे। यह राशि दिनेश चौबे द्वारा अपने एसबीआई खाते से आरोपी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी। उस समय परिवादी दमोह-जबलपुर टोल रोड प्रोजेक्ट में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे।

राशि वापसी के लिए आरोपी द्वारा दिया गया चेक 14 जून 2019 को बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 20 जून 2019 को विधिक नोटिस भेजा, जिसकी रजिस्टर्ड डाक रसीद एवं अभिस्वीकृति न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अदालत ने अपने निर्णय में माना कि आरोपी को 24 जून 2019 को नोटिस प्राप्त हो गया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान किए जाने की पुष्टि हो सके।

उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोप को “युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित” माना।

प्रकरण के तथ्यों, परिवादी को हुई आर्थिक क्षति तथा चेक राशि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी शिक्षक को 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत आरोपी को 6 लाख 10 हजार रुपये की मूल राशि, चेक दिनांक से निर्णय दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में लगभग 3 लाख 80 हजार 335 रुपये, न्यायालय शुल्क 24 हजार 300 रुपये एवं विधिक व्यय 1 हजार रुपये सहित कुल 10 लाख 15 हजार 635 रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को अदा करने का आदेश दिया गया है।

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