—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
*हटा नाका स्थित शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की बड़ी कार्रवाई*

दमोह। जिले में अवैध एवं अनियमित रूप से संचालित हो रही शराब दुकानों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हटा नाका से इमलाई मार्ग पर संचालित शराब दुकान “दमोह-डी” का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई स्वयं कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निरीक्षण के बाद की गई, जिसे जिले में अब तक की सबसे बड़ी आबकारी कार्रवाई माना जा रहा है।
मंगलवार को कलेक्टर प्रताप नारायण यादव अचानक हटा नाका स्थित शराब दुकान पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकान के संचालन में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दुकान का संचालन निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विपरीत किया जा रहा था। इसके अलावा दुकान के संचालन संबंधी अन्य गड़बड़ियां भी अधिकारियों के संज्ञान में आईं।
निरीक्षण के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कठोर कदम उठाते हुए दमोह-डी शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग के अधिकारी एवं प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जिले में अवैध गतिविधियों, नियम विरुद्ध संचालन तथा राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिले की अन्य शराब दुकानों की भी सघन जांच कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
प्रशासन की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है।
सूत्रों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।













































