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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दमोह सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत किल्लाई नाका पर वर्ष 2022 में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रफुल्ल बर्मन को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण:

दिनांक 04 दिसंबर 2022 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि शहर के किल्लाई नाका पर जयसिंह और प्रफुल्ल बर्मन के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान प्रफुल्ल बर्मन ने जयसिंह पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जयसिंह को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस कार्रवाई:

इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली में अप. क्र. 916/22 दर्ज किया गया। जयसिंह की मृत्यु के बाद मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) का इज़ाफ़ा किया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक भानुप्रताप दांगी ने मामले के सभी साक्ष्यों और तथ्यों की गहन विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

न्यायालय का निर्णय:

सत्र न्यायाधीश उदय सिंह मरावी की कोर्ट ने आरोपी प्रफुल्ल बर्मन (पिता सुखदेव बर्मन निवासी पुराना दमोह) को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और ₹2000 के जुर्माने से दंडित किया।

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