—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
*हटा के नायब तहसीलदार की कोर्ट में अभद्रता आरोपी लखन लोधी को भेजा गया जेल*
दमोह जिले के हटा पुरानी तहसील परिसर में संचालित नायब तहसीलदार लुहारी मंडल के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक पक्षकार द्वारा न्यायाधीश के साथ अभद्र व्यवहार करने का गंभीर मामला सामने आया है।
कोर्ट रूम में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।
पारिवारिक भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान हुआ विवाद प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर को लुहारी निवासी लखन (पिता: संतु सिंह लोधी) अपने एक पारिवारिक भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण की सुनवाई के सिलसिले में न्यायालय में उपस्थित हुआ था।
आरोप है कि सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान अचानक आरोपी लखन ने लुहारी मंडल में पदस्थ नायब तहसीलदार श्री डीपी गुप्ता के साथ बेहद अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया।
आरोपी ने न सिर्फ मर्यादा की सीमाएं लांघी बल्कि न्यायालय परिसर में आपत्तिजनक भाषा (गाली-गलौज) का प्रयोग भी किया।
इस हंगामे के कारण न्यायालयीन कार्य पूरी तरह ठप हो गया और कोर्ट की कार्यवाही में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ।
*हटा पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, बीएनएसएस (BNSS) के तहत मामला दर्ज किया*
न्यायालय में हंगामे और अभद्रता की शिकायत मिलते ही हटा पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर आरोपी लखन लोधी को हिरासत में लेकर थाने ले आई।
मामले की जानकारी देते हुए हटा थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने बताया कि घटना के संबंध में शुरुआत में कोई औपचारिक लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।
हालांकि न्यायालय परिसर में विवाद की गंभीर स्थिति और कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की शांति भंग संबंधी धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
पुलिस द्वारा कस्टडी में लिए जाने के बाद आरोपी लखन को एसडीएम (SDM) न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
एसडीएम न्यायालय ने मामले की गंभीरता और कोर्ट की अवमानना व अभद्रता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे सीधे जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए जिसके बाद आरोपी को जेल दाखिल करा दिया गया है।











































