—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
*ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवरलोडिंग पर यातायात पुलिस की सख्ती*
*दो वाहनों पर कार्रवाई, न्यायालय ने लगाया ₹72,500 का जुर्माना*
दमोह। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दमोह यातायात पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कलादगी के निर्देशन एवं यातायात थाना प्रभारी दलबीर सिंह मार्को के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव तथा ओवरलोडिंग के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो वाहनों के प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
माननीय न्यायालय ने दोनों मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कुल 72,500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।
बल्कर में 16 टन ओवरलोड, शराब के नशे में वाहन चलाने पर ₹62 हजार जुर्माना
यातायात पुलिस की कार्रवाई के दौरान बल्कर क्रमांक MP20HB6451 के चालक के विरुद्ध शराब के नशे में वाहन चलाने तथा निर्धारित क्षमता से अधिक माल परिवहन करने का मामला सामने आया। वाहन में 16 टन अतिरिक्त माल पाए जाने पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा मामले में कुल 62,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
ई-रिक्शा चालक पर भी कार्रवाई, ₹10,500 अर्थदंड
इसी अभियान के दौरान एक ई-रिक्शा चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय ने चालक पर 10,500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।
यातायात पुलिस ने की नियमों के पालन की अपील
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं तथा वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक भार का परिवहन न करें। यातायात नियमों का उल्लंघन न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाता है, बल्कि वाहन चालक और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध जांच और वैधानिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

















