जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने 12 अपराधियों पर की
दमोह : जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 12 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक छोटू ऊर्फ सलीम पिता रहीश कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड नं.-01 थाना कोतवाली दमोह, अनावेदक रूपेश ऊर्फ रूपेन्द्र पिता नन्हें भाई प्रजापति निवासी वार्ड क्रमांक 08 पथरिया, अनावेदक निखलेश ऊर्फ लवकेश पिता मुन्ना ऊर्फ रामप्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम जबेरा, अनावेदक ऐलू ऊर्फ प्रहलाद रैकवार पिता जमना ऊर्फ जगन्नाथ रैकवार निवासी फुटेरा वार्ड नं.-05 ढिमरौला मोहल्ला थाना कोतवाली दमोह, अनावेदक छोटू ऊर्फ प्रकाश पिता दौलत सींग लोधी निवासी ग्राम सिमरी जालम थाना नोहटा को आगामी 06 माह अर्थात (180 दिवस) के लिये, अनावेदक पवन राय पिता रमेश राय निवासी जबेरा एवं अनावेदक अज्जू ऊर्फ आजाद पिता विशाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम इटवा छक्का थाना गैसाबाद को आगामी 04 माह अर्थात (120 दिवस) के लिये, अनावेदक रामसींग लोधी पिता लल्लू सींग लोधी निवासी ग्राम पतलौनी थाना तेजगढ़, अनावेदक अरबाज पिता जुम्मन खान निवासी नोहटा थाना नोहटा को आगामी 03 माह अर्थात (90 दिवस) के लिये, अनावेदक अर्जित घोषी पिता लल्लू घोषी निवासी ग्राम बम्होरी सिंगौरगढ़ थाना जबेरा, अनावेदक गनेश यादव पिता बलराम यादव निवासी ग्राम जोरतला थाना नोहटा को आगामी 02 माह अर्थात (60 दिवस) के लिये तथा अनावेदक यशवंत पिता नन्हें भाई प्रजापति निवासी वार्ड क्रमांक 08 थाना पथरिया को आगामी 01 माह अर्थात (30 दिवस) की कालावधि के लिये दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर, नरसिंहप








