यातायात पुलिस द्वारा केंद्रीय विद्यालय दमोह में ‘यातायात नियमों की पाठशाला’ का आयोजन
—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—
दमोह ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक और सतर्क करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस दमोह द्वारा केंद्रीय विद्यालय (KV) दमोह में एक व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम दिनांक 04.11.2025 को आयोजित किया गया और इसे श्री भृतकंति सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशन तथा श्री सुजीत सिंह भदौरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।
इस ‘यातायात नियमों की पाठशाला’ को सफलतापूर्वक आयोजित करने और छात्रों तथा स्कूल स्टाफ को नियमों से अवगत कराने का कार्य श्री दलवीर सिंह माकोनी, प्रभारी यातायात थाना दमोह द्वारा किया गया।
कार्यक्रम की रूपरेखा और उपस्थिति
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान स्कूल के लगभग 1200 छात्र-छात्राओं और स्कूल स्टाफ ने भाग लिया। उपस्थित सभी लोगों को यातायात नियमों और सुरक्षा के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश और नियम
जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण यातायात नियमों और सुरक्षा उपायों पर ज़ोर दिया गया:
* हेलमेट और सीट बेल्ट: दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग सुनिश्चित करें।
* आयु सीमा और लाइसेंस: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस (वैध लायसेंस) होना आवश्यक है।
* ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध: दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाना सख्त मना है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है।
* आपातकालीन वाहनों को रास्ता: एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों (इमरजेंसी वाहनों) को हमेशा रास्ता देना चाहिए।
* गोल्डन आवर का महत्व: सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए, उन्हें ‘गोल्डन आवर’ के भीतर जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल/ट्रॉमा सेंटर पहुँचाने पर विशेष बल दिया गया।
* नियमों का पालन: सभी नागरिकों को सड़क पर चलने के सही तरीके और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और दूसरों से भी पालन करवाने की समझाइश दी गई।
वितरण और विशेष अपील
* इस अवसर पर छात्रों और स्कूल स्टाफ को यातायात जागरूकता संबंधी पम्फलेटों (पुस्तिकाओं) का वितरण भी किया गया।
* जिन छात्रों के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वे दोपहिया वाहन से स्कूल आते हैं, उन्हें अलग से बुलाकर नियमों की गंभीरता समझाई गई।
अंत में, अभिभावकों (माता-पिता) से एक विशेष अपील की गई कि वे अपने नाबालिग बच्चों (जो 18 वर्ष से कम हैं) को किसी भी कीमत पर वाहन चलाने की अनुमति न दें, ताकि उनकी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
















































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