—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज दमोह—
*नरसिंहगढ़ एवं इमलाई स्थित HeidelbergCement फैक्ट्री के 1000 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू*
दमोह, 24 फरवरी से आदेश जारी
नगर पुलिस अधीक्षक दमोह के प्रतिवेदन पर अनुविभाग पथरिया अंतर्गत ग्राम नरसिंहगढ़ स्थित हाईडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री के 1000 मीटर सीमा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश अनुविभागीय दंडाधिकारी पथरिया निकेत चौरसिया द्वारा पारित किया गया है।
*आदेश के मुख्य बिंदु (नरसिंहगढ़)*
फैक्ट्री परिसर से 1000 मीटर के दायरे में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति कोई भी धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, शोभायात्रा, सभा या सामूहिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
सार्वजनिक स्थलों पर नारेबाजी, पोस्टर-बैनर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी प्रकार का उकसाने वाला भाषण या प्रचार-प्रसार वर्जित रहेगा।
*सोशल मीडिया पर किसी दल, धर्म, जाति, संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री साझा करना प्रतिबंधित रहेगा*
आदेश में थाना प्रभारी दमोह देहात, तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी दमोह, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
इसी प्रकार अनुविभागीय दंडाधिकारी आर.एल. बागरी द्वारा अनुभाग दमोह अंतर्गत ग्राम इमलाई स्थित हाईडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री इमलाई के 1000 मीटर दायरे में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
*आदेश के मुख्य बिंदु (इमलाई)*
फैक्ट्री परिसर से 1000 मीटर सीमा में बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार का धार्मिक या सामाजिक प्रदर्शन, जुलूस, रैली, शोभायात्रा, ज्ञापन सभा या सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, नारेबाजी एवं सार्वजनिक प्रचार-प्रसार पर पूर्ण रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश प्रभावी किया गया है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।







