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*दमोह में बिजली बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई दो वाहनों की जब्ती कई पर एफआईआर की तैयारी*

—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज़ दमोह—

**बड़ी खबर**

*दमोह में बिजली बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई दो वाहनों की जब्ती कई पर एफआईआर की तैयारी*

दमोह। शहर में बढ़ते बिजली बिल बकाया को लेकर विद्युत विभाग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक स्तर पर वसूली अभियान शुरू कर दिया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दमोह शहर में करीब 7 हजार उपभोक्ताओं पर लगभग 4 करोड़ 68 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है, जिसे वसूलने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

विभाग द्वारा बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाने के बावजूद कई उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जा रहे हैं। कुछ मामलों में उपभोक्ता अन्य स्थानों से डायरेक्ट लाइन जोड़कर या अनाधिकृत व्यक्तियों से लाइन जुड़वाकर बिजली चला रहे हैं।
इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर जांच के लिए मामला सौंप दिया है।

बिजली विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एवं 147 के तहत आरआरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करना शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत अब बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने, जब्ती और नीलामी की कार्रवाई की जा रही है।

अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में 24 अप्रैल को फीडर नंबर 24 क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान दो बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई—

माया जाटव, पति देवेन्द्र जाटव, निवासी शिवशक्ति मंदिर के पास — बकाया राशि 64,000 रुपये दयाशंकर अहिरवार, पिता डल्लू प्रसाद अहिरवार, निवासी मल्‍लपुरा, नया बाजार नंबर 4 — बकाया राशि 42,178 रुपये

इन दोनों मामलों में विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो वाहनों को जब्त कर लिया, जिससे अन्य बकायेदारों में हड़कंप मच गया।

अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट कहा कि बकायेदारों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिन उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जाएगी, उनकी संपत्ति कुर्क कर नीलामी की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के लिए सहायक अभियंता को तहसीलदार के अधिकार दिए गए हैं, जिससे राजस्व वसूली और प्रभावी ढंग से की जा सके।

विद्युत विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित बिजली बिलों का जल्द भुगतान करें और अवैध तरीके से बिजली उपयोग न करें। अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसी कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

बिजली चोरी और बकाया बिल न चुकाना कानूनन अपराध है। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

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