Home » मध्य प्रदेश » महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में रोके गये 2 बाल विवाह परिजन कर रहे थे अपनी 13, एवं 14 वर्ष की बेटियों की शादियों की तैयारियां बाल विवाह कैसी नादानी,जीवन भर आखों में पानी बाल विवाह होने की शिकायत हेल्पलाइन नं.-07812-350300 एवं चाईल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दर्ज कराई जा सकेगी

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में रोके गये 2 बाल विवाह परिजन कर रहे थे अपनी 13, एवं 14 वर्ष की बेटियों की शादियों की तैयारियां बाल विवाह कैसी नादानी,जीवन भर आखों में पानी बाल विवाह होने की शिकायत हेल्पलाइन नं.-07812-350300 एवं चाईल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दर्ज कराई जा सकेगी

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की

संयुक्त कार्यवाही में रोके गये 2 बाल विवाह

परिजन कर रहे थे अपनी 13, एवं 14 वर्ष की बेटियों की शादियों की तैयारियां

बाल विवाह कैसी नादानी,जीवन भर आखों में पानी

बाल विवाह होने की शिकायत हेल्पलाइन नं.-07812-350300 एवं

चाईल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दर्ज कराई जा सकेगी

दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजीव मिश्रा के मार्गदर्शन में गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार महिला बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी जबेरा रिंकल घनघोरिया एवं परियोजना अधिकारी कैलाश राय द्वारा सक्रियता से पुलिस विभाग के सहयोग एवं समन्वय से जबेरा एवं दमोह परियोजना के ग्रामीण अंचलों में दो नाबालिक बालिकाओं जिनकी उम्र 13 एवं 14 वर्ष थी बाल विवाह रोके गये ।

बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिये कलेक्टर दमोह द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है जहाँ एक ओर समाज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है वही कुछ लोग आज भी परम्परावादी सोच, रूढ़ीवादिता एवं अन्य बहानों के चलते अपने बालक ओर बालिकाओं का विवाह कम उम्र में कर देते हैं, जिसके नकारात्मक प्रभाव जो कुपोषण, मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, सकल प्रजनन दर, तलाक आदि को बढ़ावा देता है एवं सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर होते जाते हैं यह कुचक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, बाल विवाह न केवल सामाजिक कुरीति है बल्कि यह एक समाज में फैला हुआ कोड़ है जो कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है I

बाल विवाह रोकथाम हेतु कलेक्टर दमोह अनेक स्तर से कार्यवाही कर रहे हैं इसी क्रम में राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने अक्षय तृतीय पर होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में कोई बाल विवाह न हो इस हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश जारी किये है।

अक्षय तृतीया पूर्व महिला बाल विकास विभाग द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं,आशा कार्यकर्ताओं, सचिव, सरपंच, रोजगार सहायकों के प्रशिक्षण एवं विवाहों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकों को आयोजित करने हेतु योजना बनाई है, प्रत्येक ग्रामों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एवं आरकेएसके साथिया द्वारा बाल विवाह रोकथाम एवं इसके प्रति जागरूकता हेतु दीवार लेखन किये जा रहे है।

कलेक्टर द्वारा पंचायत सचिवों को आदेशित किया गया है की बाल विवाह रोकथाम एवं इसके प्रति जन जागरूकता हेतु गाँव- गाँव में मिनादी कराई जाये । बाल विवाह होने की शिकायत या सूचना दमोह हेल्प लाइन 07812-350300 एवं चाइल्ड हेल्प लाइन न 1098 पर दर्ज कराई जा सकती है । शिकायतकर्ता अथवा सूचना देने वाले की जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जायेगी ।

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