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आरोपी रशीद खान को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

दमोह के पटेरा थाने में 1 सितंबर, 2025 को एक गंभीर घटना दर्ज की गई थी।

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रशीद खान को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

यह घटना महिला सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 450 (घर में घुसकर हमला), 376 (बलात्कार), 506 (जान से मारने की धमकी), और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 67(a) (अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसार) के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत भी कार्रवाई की गई, जो इस मामले की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

पुलिस अधीक्षक दमोह के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी सरोज ठाकुर और उनकी टीम, जिसमें स.उ.नि. दिलीप सिंह, प्र.आर. प्रमोद चौबे, आर. राघवेंद्र, आर. सुरेश, आर. गब्बर, आर. बृजेश, आर. नितेश, म.आर. रानी ठाकुर और साइबर सेल दमोह के सदस्य शामिल थे, का यह प्रयास सराहनीय है।

उनकी तत्परता और पेशेवर कार्यशैली ने यह सुनिश्चित किया कि पीड़िता को समय पर न्याय मिले और अपराधी को कानून के दायरे में लाया जा सके।

यह घटना पुलिस की समाज में अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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