—प्रधान संपादक पंडित संदीप शर्मा एमपी अपडेट न्यूज दमोह—
*समाधान योजना की अवधि 15 मई तक बढ़ी शहर में विशेष कैंप आयोजित*


दमोह। मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से संचालित समाधान योजना 2025-26 की अवधि अब बढ़ाकर 15 मई 2026 तक कर दी गई है। शासन के इस फैसले से जिले के हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
कार्यपालन अभियंता मोतीलाल साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना की समय सीमा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज (अधिभार) में विशेष छूट दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से राहत मिल सके।
उन्होंने आगे बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दमोह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर (कैंप) आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिलों का सरल और त्वरित निराकरण कर सकते हैं तथा मौके पर ही छूट का लाभ लेते हुए भुगतान भी कर सकते हैं।
कार्यपालन अभियंता मोतीलाल साहू ने सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 15 मई 2026 से पहले अपने लंबित बिलों का भुगतान कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और सरचार्ज में मिल रही छूट का फायदा लें।
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो लंबे समय से बकाया बिलों के कारण परेशान हैं और अब राहत के साथ अपनी देनदारी समाप्त करना चाहते हैं।









































