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महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में रोके गये 6 बाल विवाह

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में

रोके गये 6 बाल विवाह

बाल विवाह होने की शिकायत या सूचना दमोह हेल्प लाइन 07812350300 एवं चाइल्ड हेल्प लाइन न 1098 पर दर्ज कराई जा सकती

शिकायतकर्ता अथवा सूचना देने वाले की जानकारी पुर्णतः गोपनीय रखी जायेगी

दमोह जिले में बाल विवाह जैसी कुरूति को रोकने के लिए बेहद गंभीरता बरती जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरुप जिले में लगातार सर्वप्रथम तो प्रशासन की धुरी माने जाने वालीं मैदानी अमलों सेक्टर पर्यवेक्षकों, आशा, आगनबाडी कार्यकर्ताओं, एएनएम आदि को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही विवाह के सीजन में होने वाले बाल विवाह रोकथाम हेतु टीम सक्रियता से पुलिस विभाग एवं पंचायत विभाग के समन्वय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मुस्तेदी से बाल विवाह को रोक रही है।

इसी कड़ी में बाल संरक्षण अधिकारी अनंतराम कुर्मी, थाना/चौकी प्रभारियों व उक्त क्षेत्र की सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार महिला बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी दमोह ग्रामीण एवं तेंदुखेडा कैलाश राय द्वारा सक्रियता से कल और आज में 6 बालिकाओं के बाल विवाह रोके गये।

इसकी गंभीरता को देखते हुए आज कलेक्टर जिला दमोह द्वारा टी एल बैठक के दौरान जिसमे ममता से जिला समन्वयक द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर एडीएम जिला पंचायत सीईओ, समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ व सभी जिला प्रमुख की उपस्तिथि में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

कलेक्टर श्री कोचर ने निर्देश देते हुए कहा नोडल विभाग शीघ्र ही पंचायत सचिवों का जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करे एवं समस्त एसडीएम ब्लाक स्तर पर इस हेतु बैठकों का आयोजन करें ताकि बाल विवाह पर शक्ति से कार्यवाही की जा सकें। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिवों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने की सहमति दी गई है, इस हेतु आदेश जारी कर दिया गया है।

कलेक्टर श्री कोचर ने कहा बाल विवाह रोकथाम एवं इसके प्रति जन जागरूकता हेतु गाँव-गाँव में मुनादी कराई जाये। बाल विवाह होने की शिकायत या सूचना दमोह हेल्प लाइन 07812350300 एवं चाइल्ड हेल्प लाइन न 1098 पर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता अथवा सूचना देने वाले की जानकारी पुर्णतः गोपनीय रखी जायेगी।

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