???? चाकू से हत्या करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास
दमोह में 2023 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन आरोपियों ने मृतक जागत सिंह लोधी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
मामले का विवरण:
2 मार्च 2023 को नौगजा वार्ड, कर्राहट में जागत सिंह लोधी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 210/23 दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने पांच आरोपियों – बल्लू अहिरवार (उर्फ इर्फान), जागत सिंह लोधी, विशाल रेगर, प्रवेश यादव, नीरज चक्रवर्ती और नीरज मटका – को दोषी पाया। एक आरोपी, अनिल चक्रवर्ती, अभी भी फरार है।
माननीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी और 34 के तहत पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एक अन्य आरोपी, बल्लू अहिरवार (उर्फ इर्फान) को भी 25 से 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उस पर पहले से ही अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर और फरियादी के अधिवक्ता राम नारायण शर्मा ने पैरवी की।












































