Home » अपराध » Mp » सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने वाले राहवीर को 25000 रूपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राहवीर को मिलेगी 01 लाख रूपये की राशि योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील दमोह यातायात टीआई दलबीर सिंह मार्को ने बताया राहवीर योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने वाले राहवीर को 25000 रूपये एवं

सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने वाले राहवीर को 25000 रूपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राहवीर को मिलेगी 01 लाख रूपये की राशि योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील दमोह यातायात टीआई दलबीर सिंह मार्को ने बताया राहवीर योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने वाले राहवीर को 25000 रूपये एवं

सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने वाले राहवीर को 25000 रूपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा

राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राहवीर को मिलेगी 01 लाख रूपये की राशि

योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील

दमोह यातायात टीआई दलबीर सिंह मार्को ने बताया राहवीर योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने वाले राहवीर को 25000 रूपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी के माध्यम से यह कार्यवाही की जाएगी। योजना से सड़क दुर्घटनाओं से गंभीर घायल व्यक्ति का तुरंत उपचार संभव हो सकेगा। ऐसे राहवीर जो सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को तुरंत मदद पहुंचाएंगे उनमें से 10 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जिनमें से चयनित राहवीर को 01 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया गुड सेमेरिटन स्कीम के स्थान पर राहवीर योजना लाई गई हैं, यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार कराने के उद्देश्य से गुड सेमेरिटन योजना लागू की गई थी ताकि सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से पीड़ित को अस्पताल में ले जाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान की जा सके। गुड सेमेरिटन स्कीम में प्रोत्साहन राशि 5000 निर्धारित की गई थी। इस योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को राहवीर की परिभाषा में शामिल किया गया हैं।

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